Baggage Rules 2026: विदेश से अब झोला भरकर सामान ला सकेंगे भारतीय लोग, सरकार ने बढ़ाई लिमिट, जानें नए नियम

Baggage Rules 2026: केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. भारत सरकार ने यात्रियों के लिए ड्यूटी‑फ्री सामान की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है.

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बैगेज नियम 2026
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New Baggage Rules 2026: केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. भारत सरकार ने यात्रियों के लिए ड्यूटी‑फ्री सामान की लिमिट बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है. बता दें, कि पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी. यह नया सामान नियम 2 फरवरी 2026 यानी आज से लागू हो गया है और यह भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों, दोनों पर लागू होगा.

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क्या है नया नियम? (New Baggage Rule 2026)

नए नियमों के अनुसार, हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आने वाले भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के पर्यटक अपने साथ 75,000 रुपये तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं. इसके लिए बस शर्त यह है कि यह सामान निजी इस्तेमाल के लिए हो और यात्री के अपने बैगेज में मौजूद हो. नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि भारत आने वाला कोई भी यात्री, चाहे वह इन्फेंट ही क्यों न हो, रोजमर्रा की जरूरत का इस्तेमाल किया हुआ निजी सामान और सोवेनियर अपने साथ ला सकता है. ऐसे सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.

विदेशी मूल के पर्यटकों को भी राहत

भारतीय लोगों के साथ-साथ विदेशी मूल के पर्यटक जो भारत आते हैं, उन्हें भी राहत दी गई है. ऐसे विदेशी पर्यटक अब 25,000 रुपये तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं. बता दें, कि इससे पहले बैगेज नियम 2016 के तहत यह लिमिट सिर्फ 15,000 रुपये थी. नए नियमों से विदेशी पर्यटकों को भी पहले के मुकाबले फायदा मिलेगा.

अब इतने गहने ला सकते हैं 

अगर कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का पर्यटक एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहने के बाद भारत लौटता है, तो उसे गहनों पर कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी. ऐसे में महिला यात्री अपने साथ 40 ग्राम तक के गहने बिना टैक्स के ला सकती हैं. वहीं, महिला के अलावा अन्य यात्री 20 ग्राम तक के गहने ही ड्यूटी‑फ्री ला सकते हैं. बस यह गहने यात्री के बोना फाइड बैगेज यानी पर्सनल सामान के रूप में होने चाहिए. इस नियम के अनुसार, ये गहने सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य कीमती मेटेल से बने हो सकते हैं.

क्रू मेंबर्स के लिए भी नियम लागू

ये नियम विदेश जाने वाले क्रू मेंबर्स पर भी लागू होंगे. ऐसे कर्मचारी जब अपनी नौकरी खत्म होने के बाद आख़िरी बार भारत लौटते हैं, तो उन्हें बैगेज पर बिना कस्टम ड्यूटी के छूट मिलेगी. इसके अलावा, क्रू मेंबर अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स और अन्य गिफ्ट आइटम भी ला सकते हैं. हालांकि, सामान की कुल कीमत 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

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