ATM Failed Transaction Complaint Process: आज के डिजिटल जमाने में हर कोई ATM से पैसे निकालता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एटीएम पैसे नहीं देती, लेकिन आपके मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का मैसेज आ जाता है या फिर पैसे कट गए, लेकिन मैसेज नहीं आता. ऐसे में अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि अब पैसे वापस मिलेंगे या नहीं. लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए साफ और कड़ा नियम बनाया है, जो आपके कटे पैसे वापस दिलाने में मदद करता है. आइए जानते हैं क्या है नियम और क्या करना चाहिए.
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ATM फेल ट्रांजैक्शन को लेकर RBI का नियम
केंद्रीय बैंक के 'फेल ट्रांजैक्शन' (Failed Transaction) नियम के अनुसार. अगर एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसे कट गए हैं, तो बैंक को T+5 दिनों के अंदर पैसे आपके खाते में वापस करने होते हैं. यहां T का मतलब ट्रांजैक्शन वाले दिन है. मतलब पैसे कटने के अगले 5 वर्किंग डेज में खाते में पैसे आ जाएंगे. ये प्रोसेस ऑटोमैटिक होनी चाहिए, आपको बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है.
बैंक पैसा वापस न करें तो क्या होगा
अगर बैंक 5 दिनों के अंदर पैसे वापस नहीं करता, तो RBI कहता है कि छठे दिन से बैंक को 100 रुपये प्रति दिन का पेनाल्टी देना होगा. ये नियम सभी बैंकों पर लागू है. पेनाल्टी पाने के लिए जरूरी है कि आपने 30 दिनों के अंदर शिकायत की हो. इससे आपको बैंक जितने दिन तक पैसे नहीं चुकाएगा, उतने दिनों तक उसे 100 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे.
Gujarat Surat atm fraud
ATM से पैसे कटने का SMS आ जाए और पैसे न आएं तो क्या करें
1. ATM स्लिप संभालकर रखें.
2. इसमें ट्रांजैक्शन ID और मशीन का कोड होता है.
3. स्लिप नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट से जानकारी लें.
4. नजदीकी ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दें या बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें और कंप्लेंट नंबर लें.
5. आज ज्यादातर बैंक ऐप और वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन देते हैं.
6. बैंक में आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए.
7. मोबाइल नेटवर्क सही हो, ताकि ट्रांजैक्शन का मैसेज आ सके.














