अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत संभव है कि आपको अब तक EPF अकाउंट से आधार लिंकिंग (Aadhaar Linking Mendatory) कराने की अनिवार्यता का पता होगा या फिर आपने अबतक लिंक करा भी लिया होगा. अगर आपने नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए क्योंकि EPFO ने कहा है कि 1 सितंबर से पीएफ की राशि उन्हीं कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी, जिनका आधार नंबर पीएफ के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) से लिंक हुआ होगा.
ईपीएफओ ने कहा है कि यूएएन (UAN) को आधार को लिंक कराना अंशधारकों के लिए अनिवार्य है, वर्ना पीएफ खाताधारकों को अकाउंट में पीएफ राशि हस्तांतरित होने के अलावा, एडवांस निकालने जैसी कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा. ऐसे में न तो कर्मचारियों और ना ही कंपनियों का पीएफ योगदान खाते में जाएगा.याद रखें आधार पैन कार्ड को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक खाते को सक्रिय रखने के साथ शेयर बाजार में निवेश के लिए भी लिंक कराना जरूरी है. सेबी ने स्टॉक मार्केट निवेशकों को इसके लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी है.
अब अगर आपको याद नहीं है कि आपने आधार-यूएन लिंकिंग कराई है या नहीं, तो वो पता लगाने का तरीका भी हम आपको यहां बता रहे हैं.
ऐसे करें चेक
- EPFO के मेंबर सेवा पोर्टल पर जाइए. इस लिंक पर क्लिक करें- unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- यूएन और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट को लॉग इन करें.
- लॉग इन होने के बाद 'Manage' टैब के नीचे दिए गए 'KYC'विकल्प पर क्लिक करें.
- वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स टैब के नीचे देखिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफाइड दिख रहे हैं. अगर आपका आधार नंबर इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आधार यूएन से लिंक्ड है. अगर नहीं, तो आपको यूएन से आधार लिंक कराना होगा.
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ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आधार कार्ड अपने ईपीएफ अकाउंट से कैसे लिंक करना है-
अच्छी बात है कि लिंकिंग की प्रक्रिया के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प मिले हुए हैं.
ऑनलाइन लिंकिग का क्या है प्रोसेसआप नीचे दिए गए स्टेप में अपना आधार ईपीएफ अकाउंट से लिंक कर सकते हैं-
- ईपीएफ की वेबसाइट EPFO Member e-SEWA पर जाएं.
- अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
- यहां ‘KYC' ऑप्शन पर जाइए, यहां इसके नीचे आपको ‘Manage' टैब दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
- नया पेज खुलेगा. यहां आपको ‘Add KYC' पर अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालकर सबमिट करना होगा. इसके बाद आपको ‘Pending KYC tab' में अपनी डिटेल्स नजर आएंगी.
- यहां से EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी ‘Approved KYC' टैब में आ जाएगी और इस तरह आपका आधार ईपीएफ से लिंक हो गया.
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ऑफलाइन कैसे कराना है लिंकइसके लिए आपको अपने नजदीकी EPFO ऑफिस जाना होगा. यहां आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. अब इसमें क्या करना होगा, वो देखिए-
- फॉर्म में जहां पूछा जाएगा, वहां अपना नाम, आधार नंबर और UAN नंबर डालना होगा.
- बाकी भी कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो भी भरना होगा.
- इसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ अपने पैन कार्ड, यूएएन कार्ड (जो आप ईपीएफ की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं) और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करा देनी होगी.
- आपकी डिटेल्स वेरिफाई हो जाने के बाद आपका आधार आपके UAN से लिंक कर दिया जाएगा. इसकी जानकारी आपको ईपीएफ के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसज के जरिए भेज दी जाएगी.
बता दें कि अगर आपका आधार कार्ड आपके ईपीएफ अकाउंट से लिंक होगा तो आपको अपने पीएफ से ऑनलाइन पैसे निकालने में आसानी होगी. आपको इसके लिए लिए अपने एंप्लॉयर से रिक्वेस्ट अटेस्ट नहीं कराना पड़ेगा और बिना झंझट के ऑनलाइन काम होगा जाएगा. वहीं आपका ईपीएफ अकाउंट और ज्यादा सुरक्षित रहेगा क्योंकि इससे डुप्लीकेट अकाउंट बनाए जाने का खतरा कम होगा. इसके अलावा ईपीएफ और UAN से आधार लिंक रहने पर आपके डेटा में गड़बड़ी होने की आशंका भी कम हो जाएगी.