India | भाषा |मंगलवार जनवरी 9, 2018 09:57 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक छवि वाले पांच व्यक्तियों के रोजगार आवेदनों को खारिज करने के पड़ताल समिति के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि बेदाग ‘चरित्र एवं ईमानदार’ व्यक्तियों को ही पुलिस सेवा में भर्ती किया जाना चाहिए. बता दें कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले पांच व्यक्तियों ने चंडीगढ़ पुलिस बल में कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन दिया था लेकिन पड़ताल समिति ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया था. बाद में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने समिति के फैसले को दरकिनार कर दिया और तत्पश्चात पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कैट के निर्णय पर मुहर लगा दी.