India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार मई 3, 2024 11:59 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.