India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार सितम्बर 25, 2018 08:18 AM IST सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा था कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता और अदालत संसद के अधिकारक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता. अभी तक के कानून के मुताबिक, आपराधिक मामलों में दो साल से ज्यादा की सजा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है जबकि करप्शन, एनडीपीएस में सिर्फ दोषी करार होना काफी है.