India | भाषा |गुरुवार मई 10, 2018 10:15 PM IST दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियोक्ता को दंडित किया जाएगा. कानून , न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने सात मई को यह अधिसूचना जारी की है. नए कानून के मुताबिक इसका उल्लंघन करने वाले पर 5,000 रूपया से 10,000 रूपया तक जुर्माना और उसे एक साल तक की सजा हो सकती है.