India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार नवम्बर 27, 2017 01:19 PM IST सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को कानून बनाने के लिए कैसे आदेश दे सकते हैं. कानून बनाना संसद का अधिकार है. जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिरासत में टॉर्चर को लेकर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसपर विचार हो रहा है.