Rajasthan news | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: शंकर पंडित |बुधवार नवम्बर 15, 2017 08:30 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान ओबीसी आरक्षण विधेयक मामले में अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका का निस्तारण करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि राज्य सरकार आरक्षण के 50 फीसदी कोटे की तय सीमा को पार नहीं करेगी. हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले की मेरिट (योग्यता ) के आधार पर सुनवाई करेगा.