India | गुरुवार अप्रैल 3, 2014 04:03 PM IST एक सत्र अदालत ने आईपीसी की एक संशोधित धारा के तहत शक्ति मिल फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया। इससे पहले तीनों को शक्ति मिल परिसर में ही एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। संशोधित धारा के तहत अपराध के दोहराव के लिए मृत्युदंड भी मिल सकता है।