'Pass for Within the State'

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  • India | Reported by: भाषा |सोमवार मई 11, 2020 01:05 PM IST
     एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नये दिशा-निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में अंतर जिला एंव जिले के अंदर जिन गतिविधियों की अनमुति है उनके संबंध में आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन यह छूट सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही होगी और कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी. 
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