India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार जुलाई 27, 2017 08:41 PM IST दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब पति या ससुराल वालों की यूं ही गिरफ्तारी नहीं होगी. दहेज प्रताड़ना यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में कम से एक परिवार कल्याण समिति का गठन करने का निर्देश दिया है.