India | गुरुवार सितम्बर 11, 2014 03:20 PM IST अदालत ने चार्जशीट में आवश्यक सूचनाएं नहीं होने के कारण इसे अधूरा मानते हुए लौटा दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह तथ्यों की कमी को पूरा कर चार्जशीट को दोबारा पेश करे।