India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |शुक्रवार जनवरी 12, 2024 02:50 PM IST बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.