India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार जुलाई 5, 2016 02:19 PM IST 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले के मामले से बरी हुए दो लोगों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मुआवजे के आदेश नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता इसके लिए निचली कोर्ट जाकर पुलिस के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं।