India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अप्रैल 1, 2020 12:16 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के पीछे फर्जी खबरों पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि फर्जी खबरों के चलते प्रवासी मजदूरों के पलायन को नजरअंदाज नहीं कर सकते. हम मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के कल्याण को लेकर चिंतित हैं. कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 में एक ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है जो एक झूठा अलार्म करता है या आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के रूप में चेतावनी देता है, जिससे घबराहट होती है. ऐसे व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक या जुर्माना के साथ बढ़ सकता है. किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.