करूर भगदड़ की स्वतंत्र जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई

TVK के महासचिव आधव अर्जुना ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया गया था.

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  • सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करूर भगदड़ कांड की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा
  • TVK ने मद्रास हाईकोर्ट के विशेष जांच दल गठन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
  • याचिका में मांग की गई है कि जांच एक सेवानिवृत्त SC जज की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए
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नई दिल्ली/चेन्नई:

करूर भगदड़ कांड की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर TVK द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. यह सुनवाई एक पीड़ित परिवार द्वारा पहले से दाखिल याचिका के साथ की जाएगी. TVK की ओर से जल्द सुनवाई की मांग पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई ने कहा कि इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी. हालांकि, TVK ने गुरुवार को ही सुनवाई की मांग की थी.

विजय की पार्टी ने याचिका में की क्या मांग

TVK के महासचिव आधव अर्जुना ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया गया था. TVK ने अपनी याचिका में मांग की है कि 27 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष और अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई इस दुर्घटनाजनक भगदड़ की जांच एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए.

CJI गवई ने सुनवाई पर जताई सहमति

इससे पहले इस मामले में एक पीड़ित ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. CJI गवई ने दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमति जताई है. गौरतलब है कि यह हादसा तमिलनाडु के करूर ज़िले में विजय की पार्टी द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रोडशो के दौरान हुआ था, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे.


 

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