5-प्वाइंट न्यूज़ : क्या हैं नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स की दरें...

5-प्वाइंट न्यूज़ : क्या हैं नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स की दरें...

बजट 2023 में इनकम टैक्स की स्लैबों को भी 2.5-2.5 लाख से बदलकर 3-3 लाख रुपये कर दिया गया है...

नई दिल्ली: बजट 2023, यानी वित्तवर्ष 2023-24 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव किया है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं, टैक्स की नई स्लैब और दरें किस प्रकार हैं.

जानें, इनकम टैक्स की नई स्लैब और दरें...

  1. अब तक इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत 5 लाख रुपये सालाना से कम आय होने पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इस करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर अब 7 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है.

  2. इसके अलावा, नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए कतई करमुक्त आय की सीमा को भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, यानी करयोग्य आय होने पर भी पहले 3 लाख रुपये की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

  3. इनकम टैक्स की स्लैबों को भी 2.5-2.5 लाख से बदलकर 3-3 लाख रुपये कर दिया गया है, पहले 3 लाख के बाद, यानी 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

  4. 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, और 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर अब 15 फीसदी इनकम टैक्स वसूला जाएगा.

  5. 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर टैक्सपेयर, यानी करदाता को 20 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की ही तरह 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

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