ऑडी से 15 लोगों को रौंदने वाले रईसजादे को जमानत, कोर्ट में वकील की दलील- पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाई

9 जनवरी की देर रात सांगानेर के खरबास चौराहे के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने 15 लोगों को कुचल दिया था. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और अन्य 14 घायल हो गए थे.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
आरोपी दिनेश रणवा

जयपुर के चर्चित ऑडी हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी दिनेश रणवा को जमानत मिल गई है. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बांड और 25 हजार रुपए की दो ज़मानतों पर ज़मानत मंज़ूर की. साथ ही यह शर्त भी रखी कि आरोपी को हर सुनवाई पर कोर्ट में पेश होना होगा. आरोपी की ओर से वकील अंशुमान सक्सेना ने कोर्ट में दलील दी. उन्होंने कहा, "पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि घटना के समय वह कार चला रहा था. ना तो कोई शिनाख्त परेड करवाई गई है और ना ही कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज कोर्ट पेश किया गया है, जिससे यह साबित हो कि गाड़ी दिनेश चला रहा था."

सरकारी वकील ने दी ये दलील

आरोपी 18 जनवरी से जेल में था. चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन मुकदमे में काफी समय लगने की संभावना है. वकील ने कहा कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए जमानत दी जाए.  सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा, "कार आरोपी के पास थी और वह तेज रफ्तार से चला रहा था. हादसे के बाद आरोपी 10 दिन तक फरार रहा. घटनास्थल से गिरफ्तार सह-आरोपियों ने सीधे तौर पर उसका नाम लिया है." कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए.

क्या था मामला?

9 जनवरी की देर रात सांगानेर के खरबास चौराहे के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने 15 लोगों को कुचल दिया. कार पहले चौराहे पर डिवाइडर से टकराई, फिर 200 मीटर आगे सर्विस लेन में ठेलों और स्टॉल्स से टकराई. इस हादसे में रोडसाइड ढाबे पर काम करने वाले भीलवाड़ा निवासी रमेश की मौत हो गई थी. जबकि हादसे में 14 अन्य लोग घायल हो गए थे.

यह भी पढ़ेंः जयपुर में ऑडी कार से लोगों को कुचलने वाला दिनेश रणवा गिरफ्तार, घोषित था 25 हजार रुपये का इनाम

Featured Video Of The Day
US-Iran Peace Talks Fail होने पर Vladimir Putin की Entry, Middle East War में Iran को दिया ये Offer