मां, पत्नी और 2 बेटियों की हत्या... फिर थाने जाकर टीचर बोला- अपने परिवार को मार डाला, 9 साल बाद उम्रकैद

वारदात के बाद शिक्षक राणाराम धोरीमना थाने पहुंचकर कहा कि मैंने अपने परिवार को मार डाला. इस सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट में 9 साल तक लंबा ट्रायल चला और इस दौरान कुल 19 गवाहों पेश किए गए.

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बाड़मेर के सरकारी शिक्षक को मां, पत्नी और 2 बेटियों की हत्या में उम्रकैद

Rajasthan News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में 9 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपनी मां, पत्नी और 2 बेटियों के हत्यारे शिक्षक को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने हत्यारे टीचर पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. जुर्माने की रकम न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 19 गवाह पेश किए गए. 

लाठी से मारकर की थी हत्या

लोक अभियोजक दामोदर कुमार चौधरी ने बताया कि 2016 के इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने आरोपी शिक्षक राणाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शिक्षक पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह बाड़मेर जिला एवं सत्र न्यायालय के खुलने के बाद सजा का पहला बड़ा फैसला है.

जानकारी के मुताबिक, हत्या से जुड़ी सनसनीखेज घटना 21 अक्टूबर 2016 को पता चली. उस समय धोरीमना थाना क्षेत्र के राणासर कला गांव में शिक्षक राणाराम ने अपने घर में सो रही मां, पत्नी और दो जवान बेटियों पर लाठी से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी. लोक अभियोजक दामोदर के अनुसार, श्रीराम ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया कि राणाराम (44) प्राथमिक विद्यालय कुम्हारो की बेरी में अध्यापक है. 

थाने पहुंच खुद दी हत्या की जानकारी

उसने अपने घर पर अपनी पत्नी पत्नी लाली देवी (40), मां पार्वती (70) और 2 पुत्रियों (देवी-14 और संतोष-12) को रात के समय लाठी से मार-मारकर हत्या कर दी. इसके बाद वह पुलिस थाने जाकर खुद सूचना देता है. आरोपी राणाराम ने धोरीमना थाने पहुंचकर कहा कि मैंने अपने परिवार को मार डाला.

कोर्ट में 9 साल तक लंबा ट्रायल चला और इस दौरान कुल 19 गवाहों के बयान, 79 दस्तावेज और 18 आर्टिकल सबूत पेश किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज अजिताभ आचार्य ने राणाराम को अपनी मां, पत्नी और दो जवान बेटियों की हत्या का दोषी ठहराया और आज आजीवन कारावास व 1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

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