मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पति का उसकी दो पत्नियों के बीच बंटवारा कर दिया गया है. जानकारी मुताबिक पति अपनी दोनों पत्नियों के साथ बारी-बारी हफ्ते के तीन-तीन दिन बिताएगा. वहीं, वीकेंड पर वो किसके साथ रहना चाहता है वो पूरी तरह से उसकी मर्जी होगी. इस बात की जानकारी ग्वालियर के फैमिली कोर्ट के वकील ने दी.
महिला सहकर्मी के साथ की दूसरी शादी
हालांकि, काउंसिलर और वकील हरीष दिवान ने उक्त 'समझौते' को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गैरकानूनी बताया है. वकील ने बताया कि पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब पेशे से इंजीनियर शख्स ने गुरुग्राम में अपनी महिला सहकर्मी के साथ दूसरी शादी कर ली. कोरोना काल के दौरान उसने अपनी पत्नी को ग्वालियर में ही छोड़ दिया था.
साल 2018 में हुई थी शादी
उन्होंने बताया कि शख्स की पहली शादी ग्वालियर की ही रहने वाली महिला के साथ साल 2018 में हुई थी. वे दो साल तक साथ रहे. कोरोना काल के दौरान उसने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और वापस गुरुग्राम आ गया.
जानकारी मुताबित जब 2020 तक भी वो अपनी कानून तौर पर पत्नी महिला को लेने मायके नहीं पहुंचा तो महिला को शक हुआ और वो उसके गुरुग्राम स्थित ऑफिस पहुंच गई. वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी पत्नी के उसे एक बेटी भी है.
न्याय के लिए ग्वालियर के फैमिली कोर्ट पहुंची
वकील ने बताया कि सच्चाई जानने के बाद महिला ने दफ्तर में ही अपने पति के साथ झगड़ा किया और काफी हंगामा किया. फिर वो न्याय के लिए ग्वालियर के फैमिली कोर्ट पहुंची. बाद में उसके पति को समन भेजकर ग्वालियर बुलाया गया. समझाने की कोशिश के बावजूद शख्स ने दूसरी पत्नी को छोड़ने से इनकार कर दिया. दोनों महिलाओं को भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
ऐसे में आखिरकार तीनों के बीच उक्त समझौता कराया गया. शख्स ने अपनी दोनों पत्नी को रहने के लिए फ्लैट उपलब्ध कराया है. साथ ही अपनी सैलरी का बराबर हिस्सा दोनों के बीच बांटने के एग्रीमेंट पर सहमति दी है.
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