मध्य प्रदेश: सरकार कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर दर्ज मामलों को वापस लेगी

नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सामान्य धाराओं (गैर-गंभीर अपराधों के लिए लागू) के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.’’

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर ‘‘सामान्य धाराओं'' के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने की घोषणा की. प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी. लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं पहनने या सार्वजनिक रूप से एकत्र होने जैसी गतिविधियों के लिए नागरिकों के खिलाफ इस आधार पर मामले दर्ज किए गए थे कि यह संभावित रूप से वायरल संक्रमण फैला सकता है.

नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सामान्य धाराओं (गैर-गंभीर अपराधों के लिए लागू) के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.'' एक अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन के लिए दर्ज मामलों की सही संख्या वर्तमान में स्पष्ट नहीं है.

राज्य में मार्च 2020 में देशव्यापी कदम के तहत और बाद में चरणों में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था. प्रदेश के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में चार जून तक कुल 10,56,341 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और 10,786 लोगों की मौत हुई. वर्तमान में मध्य प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या पांच है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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