मध्यप्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सार्वजनिक स्थल पर कुछ लोगों के एक समूह ने एक 25 वर्षीय चूड़ी विक्रेता को बेरहमी से पीटा था. उस व्यक्ति पर उसी इलाके में एक छठी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है. रविवार को दोपहर की घटना के 28 घंटे बाद छठी कक्षा की छात्रा की शिकायत पर उस चूड़ी विक्रेता के खिलाफ छेड़छाड़, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.
नाबालिग लड़की ने शिकायत में आरोप लगाया है कि चूड़ी बेचने वाले के पास तीन अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड हैं. उसने अपना परिचय मोहर सिंह (तसलीम अली की जगह) के बेटे गोलू के रूप में दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की. यह वारदात उसने तब की जब उसकी मां खरीदी गई चूड़ियों के लिए पैसे लेने के लिए घर के अंदर गई थी.
सोमवार की शाम को चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली पर आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 467,468,471,420, 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 की धारा 7 और 8 के तहत जालसाजी/ धोखाधड़ी के अलावा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया. छठी कक्षा की छात्रा द्वारा मामले की रिपोर्ट करने में देरी को लेकर कारण लोक लाज (सार्वजनिक शर्म / शर्मिंदगी) बताया गया.
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ''यूपी के हरदोई के व्यक्ति जो चूड़ी का काम करते थे, अब चूड़ी तो हाथ में ही पहनाई जाएगी... जो विषय उठा हाथ पकड़ने को लेकर उठा, छेड़छाड़ की ओर चला गया .. थाना बाणगंगा इसकी जांच भी कर रहा है ... तब वहां भीड़ जुटने लगी ... जब जांच हुई तो उसके पास तीन दस्तावेज पाए गए. पुलिस ने नामजद एफआईआर की जिन्होंने पिटाई की फिर भी थाने को घेरा गया ये भी गंभीर मामला है.''