सतना: सतना के एक स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्रों को स्कूल में प्रवेश देकर डोनेशन वसूली करने के मामले में सतना के कलेक्टर ने स्कालर्स होम स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं. जिला परियोजना समन्वयक एवं उनके विभाग के कर्मचारी पूरे दस्तावेजों की सूची तैयार कर रहे हैं. बहुत जल्द ही इस मामले में प्रकरण कायम कराने के साथ ही स्कूल को भुगतान होने वाली फीस प्रतिपूर्ति पर रोक लगाई जा सकती है. इसके अलावा मान्यता समाप्त की कार्रवाई भी करने की तैयारी की जा रही है.
VIDEO: बच्चे ने 'डांसिंग कॉप' से किया प्रॉमिस, पिताजी ने हेलमेट नहीं पहना तो मैं...
कलेक्टर सतना ने आदेश क्रमांक 984 के माध्यम से डीपीसी को यह आदेश दिया है. अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) सी का उल्लंघन करने पर स्कालर्स होम प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीपीसी ने सोहावल बीआरसी दिवाकर तिवारी को यह जिम्मा सौंपा है.
छत्तीसगढ़ : सड़कों पर आवारा पशुओं के मामले में HC ने नेशनल हाईवे और निगम से मांगा जवाब
मिली जानकारी के मुताबिक स्कालर्स होम स्कूल संचालक के द्वारा हंसराज एजुकेशन सोसाइटी डालीबाबा के नाम पर डोनेशन वसूली की जा रही थी. करीब 12 छात्रों से डोनेशन लिया गया. मो. मोइद्दीन, शहंशाह खान, मो. मोबिन और मेहंदी हसन तथा शाहिद खान सहित अन्य अभिभावकों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है. यह सिलसिला 2021 से चल रहा था.
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संजय पाठक के करीबी पप्पू वाजपेयी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल
प्रकरण को लेकर विद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है. वहीं, डीपीसी विष्णु त्रिपाठी ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के बाद बीआरसी सोहावल को एफआईआर के लिए अधिकृत किया गया है. विद्यालय के संचालक के खिलाफ एफआईआर कराने के साथ ही फीस प्रतिपूर्ति पर रोक लगाने का प्रस्ताव राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजा जाएगा.