पत्नी की कई सर्जरी, पति 10 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद हारे, एक नाबालिग ने इस परिवार को तबाह कर दिया

मुंबई के विद्याविहार में कुछ दिन पहले SUV की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए ध्रुमल पटेल की मौत हो गई है. उनकी पत्नी मीनल इस दुर्घटना में अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में चल रही हैं.

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पत्नी के साथ ध्रुमल पटेल (फाइल फोटो)
मुंबई:

पत्नी मीनल पटेल की कई सर्जरी हो चुकी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनपर नजर रखे हुए है. पर पति ध्रुमिल पटेल ने 10 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद हार गए. 5 फरवरी को ध्रुमिल पत्नी मीनल के साथ स्कूटर से घर लौट रहे थे. तभी उन्हें एक तेज रफ्तार SUV ने टक्कर मार दी. टक्कर के कारण दोनों पति-पत्नी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. 

वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे धुमिल

मुंबई के विद्याविहार इलाके में 5 फरवरी की देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए घाटकोपर निवासी 33 वर्षीय ध्रुमिल प्रेमजी पटेल ने आखिरकार 10 दिन तक जिंदगी के लिए जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया. वह लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. इस दर्दनाक हादसे में उनकी पत्नी मीनल पटेल भी गंभीर रूप से घायल हुई थीं और अब भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

तेज रफ्तार SUV ने मारी थी टक्कर

पुलिस के मुताबिक, 5 फरवरी की रात ध्रुमिल और उनकी पत्नी स्कूटर से घर लौट रहे थे. तांसा पाइपलाइन रोड पर सोमैया कॉलेज के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार SUV ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तुरंत इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए घाटकोपर के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया. ध्रुमिल का इलाज ज़ायनोवा शाल्बी अस्पताल में चल रहा था, जहां वह वेंटिलेटर पर थे. रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया.

पत्नी की हालत अभी भी गंभीर

परिवार के मुताबिक, मीनल पटेल की कई सर्जरी हो चुकी हैं. उनके हाथ और पैर के साथ पेल्विक बोन की भी सर्जरी की गई है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर रखे हुए है.

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नाबालिग के पिता पर मामला दर्ज

जांच में सामने आया है कि SUV कथित तौर पर एक 17 वर्षीय नाबालिग चला रहा था. इस मामले में तिलक नगर पुलिस ने नाबालिग के 43 वर्षीय पिता वलजी राजा भूषण के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और 199 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 125(ए), 125(बी) और 281 भी लगाई गई हैं.

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