पोर्न फिल्‍म शूटिंग केस : शिकायतों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया, एक गिरफ्तार

इस बीच, मालवणी पुलिस थाने में दर्ज दूसरी FIR में प्रॉपर्टी सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अभिजीत भोम्बले नाम का शख्स अश्लील फ़िल्‍मों का प्रोड्यूसर है.

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पोर्न फिल्‍म शूटिंग और अपलोड करने संबंधी शिकायतों की जांच क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल करेगी (प्रतीकात्‍मक फोटो)
मुंंबई:

अश्लील फ़िल्म शूटिंग और उसे APP पर अपलोड करने के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में दायर सभी मामलों की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल करेगी. इसके लिए एक स्‍पेशल इनवेस्‍टीगेशन टीम (SIT) बनाई गई है जिसकी निगरानी ACP स्तर का अधिकारी करेगा. इस बीच, मालवणी पुलिस थाने में दर्ज दूसरी FIR में प्रॉपर्टी सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अभिजीत भोम्बले नाम का शख्स अश्लील फ़िल्‍मों का प्रोड्यूसर है.

पोर्न रैकेट केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा और रायन थोर्प की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज

गौरतलब है कि पुलिस ने बॉलीवुड एक्‍ट्रेस शिल्‍पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा (Raj Kundra) को उनके एक सहयोगी रयान थोर्पे के साथ, 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी वीडियो बनाने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मुंबई पुलिस का दावा किया था कि जांच के दौरान यह पाया गया कि कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनायी जिसने लंदन की केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स ऐप खरीदी.

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पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि कुंद्रा ने हॉटशॉट्स के जरिए पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच 1.17 करोड़ रुपये से अधिक की कमायी की. पुलिस ने आरोपी के कार्यालय पर छापों के दौरान 51 आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने का भी दावा किया था.राज को फिलहाल इस मामले में कोई राहत नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने और तुरंत रिहा करने की याचिका ठुकरा दी है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है जिसमें निचली अदालत ने 20 जुलाई को राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था." कुंद्रा और रयान थोर्प ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी.

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