Maharashtra Spa Centers New Rules: महाराष्ट्र सरकार ने स्पा सेंटरों के लिए सख्त नए नियम लागू करने का ऐलान किया है. मंत्री योगेश कदम ने बताया कि पुणे के विमन नगर में स्पा रेड के दौरान हुई एक महिला की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है. इस मामले को विधायक अमित गोरखे ने विधानसभा में उठाया था.
एनओसी लेना अनिवार्य होगा
मंत्री योगेश कदम के अनुसार, नए नियमों के तहत अब स्पा सेंटर शुरू करने से पहले गृह विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा. साथ ही, सभी महिला कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन और पूरा रिकॉर्ड रखना भी जरूरी किया जाएगा. इसके अलावा भी कई अन्य नियम लागू किए जा सकते हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उद्देश्य मानव तस्करी पर रोक लगाना है. पूरे राज्य में यह नई व्यवस्था अगले 3 से 4 महीनों के भीतर लागू कर दी जाएगी.
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कैसे हुई थी महिला की मौत?
दरअसल, 24 फरवरी को पुणे पुलिस ने विमान नगर के एक स्पा पर छापा मारा. पुलिस को देखते ही स्पा सेंटर में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान भागने के प्रयास में एक महिला और स्पा मैनेजर कथित तौर पर बिल्डिंग की पहली मंजिल से कूद गई. इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, पुलिस की टीम उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, स्पा की मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब सरकार ने स्पा सेंटर को लेकर सख्त नियम बनाने का ऐलान किया है.














