महाराष्ट्र : सतारा में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मास्क अनिवार्य

जिला प्रशासन द्वारा जारी एक नोट के अनुसार, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी के मद्देनजर, महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया गया है.

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 महाराष्ट्र में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सतारा जिला प्रशासन ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों और बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
जिला कलेक्टर रुचेश जयवंशी द्वारा सोमवार को जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे साप्ताहिक बाजार, बस स्टैंड, मेले, मण्डली, और शादियों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी और स्वच्छता बनाए रखें.

जिला प्रशासन द्वारा जारी एक नोट के अनुसार, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी के मद्देनजर, महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया गया है. निर्देश के अनुसार, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों और बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है. प्रशासन ने कहा, ‘‘नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे साप्ताहिक बाजारों, बस स्टैंडों, मेलों, सभाओं और शादियों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी और स्वच्छता बनाए रखें.''

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड़-19 के 248 नए मामले सामने आने के बाद अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,45,590 हो गई है. वहीं, राज्य में उपचाराधिन मरीजों की संख्या 3,532 है. विभाग के मुताबिक, सोमवार को कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत के बाद अब तक राज्य में महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,48,445 हो गई है. महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 562 नए मामले दर्ज किए गए थे.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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