- महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सी के लिए प्रति किमी किराया 10.27 रुपए रुपए निर्धारित किया गया है.
- इसके अलावा, पहला चरण 1.5 किलोमीटर का होगा और शुरुआती किराया 15 रुपए अनिवार्य होगा.
- उबर, रैपिडो और ओला को मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए तीस दिन के अस्थायी लाइसेंस प्रदान किए गए हैं.
महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने 'महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम 2025' के तहत राज्य में चलने वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराया दरों की घोषणा कर दी है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 73 और 96 के तहत सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह जानकारी दी है.
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों का यात्री किराया 10.27 रुपए प्रति किलोमीटर होगा. इसके अलावा, पहला चरण 1.5 किलोमीटर का होगा और शुरुआती किराया 15 रुपए अनिवार्य होगा. यानी यात्रा चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, न्यूनतम 15 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर 10.27 रुपए की दर लागू होगी.
लाइसेंस और दायरा
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने तीन प्रमुख कंपनियों उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ओला एनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को अस्थायी "मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए अनंतिम लाइसेंस" प्रदान किया है.
इस लाइसेंस की वैधता 30 दिनों की है, जिसके बाद अंतिम लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा. अस्थायी लाइसेंस की सभी शर्तों को स्वीकार करने के बाद ही कंपनियों को आगे के लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे.
राज्य सरकार का उद्देश्य
इस निर्णय से यात्रियों को सस्ती, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा सुविधाएं उपलब्ध होंगी. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विश्वास व्यक्त किया है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों के माध्यम से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.