क्रूज ड्रग्स केस: समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच तीन महीने में पूरी होगी- CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी जानकारी

CBI की ओर से समयसीमा तय करने के बाद कोर्ट ने वानखेड़े की याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें पहले से मिली अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ा दिया, जिससे फिलहाल उनके खिलाफ कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.

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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की घूस मांगने के मामले में फंसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े फौरी राहत मिली है. दरअसल,  बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सीबीआई (CBI) ने मंगलवार को अदालत को भरोसा दिलाया कि वह अगले तीन महीनों में पूरी जांच पूरी कर लेगी. CBI की ओर से समयसीमा तय करने के बाद कोर्ट ने वानखेड़े की याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें पहले से मिली अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ा दिया, जिससे फिलहाल उनके खिलाफ कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई अगर चाहे तो कोर्ट की अनुमति से चार्जशीट दाखिल कर सकती है.

सीबीआई का यह आश्वासन वानखेडे की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. यह एफआईआर क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी जांच के दौरान घूस मांगने के आरोपों को लेकर दर्ज की गई थी.

न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ ने सीबीआई से पूछा, 'बताइए, जांच पूरी होने में कितने साल लगेंगे – 10 साल या 20 साल?' जब सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने यह मांग खारिज करते हुए स्पष्ट जवाब मांगा. इसके बाद पाटिल ने बताया कि जांच तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी.

समीर वानखेड़े के वकील की आपत्ति

वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पॉन्डा ने सीबीआई की बार-बार की देरी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल का करियर इस वजह से प्रभावित हो रहा है. उनका प्रमोशन रुका हुआ है. यदि कोर्ट याचिका स्वीकार कर लेती है तो हम इस मुद्दे पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में जा सकते हैं.  उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई बार-बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बहाने से मामले को टाल रही है.

मामला क्या है?

मई 2023 में CBI ने समीर वानखेडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की घूस की मांग की थी ताकि आर्यन खान को ड्रग्स केस में राहत दी जा सके. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 388 (धमकी देकर वसूली) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं.

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