'ट्विशा बहुत खर्च करती थी, उसी दिन पार्लर गई, पार्सल भी मंगाया', भोपाल कोर्ट में जोरदार बहस, क्या-क्या हुआ?

Twisha Sharma Bhopal Case Court Hearing: ट्विशा शर्मा केस में पति की अग्रिम जमानत याचिका पर भोपाल कोर्ट में जोरदार बहस हुई. पति के वकील ने ट्विशा को खर्चीली बताया. उन्होंने दलील दी कि वह मौत वाले दिन पार्लर गई थी और एक पार्सल भी मंगाया था. जानिए, ट्विशा के परिवार के वकील ने क्या तर्क दिए.

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Bhopal Twisha Sharma Case: Heated Arguments in Court as Husband's Lawyer Calls Her 'Extravagant'.

Twisha Sharma Bhopal Case Court Hearing: मॉडल और रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में भोपाल कोर्ट में जोरदार बहस चल रही है. ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है. कोर्ट में दोनों पक्ष मौजूद हैं. समर्थ के वकील ने कोर्ट में कहा- ट्विशा बहुत खर्च करती थी, दहेज का कोई मामला नहीं है, पैसे के लेन देन का कोई साक्ष्य भी नहीं है. ट्विशा की मनोदशा ठीक थी, सुसाइड वाले दिन वह पार्लर गई, उसी दिन अमेजॉन से पार्सल मंगाया गया.  पार्सल अब तक खोला नहीं गया है.  अस्वाभाविक मृत्यु का कारण हम भी जानना चाहते हैं. क्या ट्विशा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था.  

ससुराल वापस क्यों आए? 

दशम अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट में समर्थ के वकील ने कहा- 'दहेज की मांग नहीं की गई तो हरासमेंट कैसे, यह नहीं तो दहेज के लिए मौत नहीं. वकील कहा- ट्विशा जो दवाइयां ले रही थी, हम चाहते हैं पुलिस उसके बारे में जांच करे. पैसा कहां खर्च हो रहा था, इसके बारे में इंवेस्टिगेशन की जानी चाहिए. अगर, वह ससुराल में प्रताड़ित हो रही थी तो वो बार-बार वापस क्यों आ रही थी? हमारे प्यार के लिए या प्रताड़ित होने के लिए'? 

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लडकी के घरवाले हमेशा कोशिश करते हैं कि घर बचा रहे

ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील ने कोर्ट में कहा- 'जब तक मामले की इंवेस्टिगेशन चल रही है. अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. वॉट्सएप मैसेज में सभी बातों का उल्लेख है. लडकी के घरवाले हमेशा कोशिश करते हैं कि घर बचा रहे, हमने हमेशा यही किया. ये हमारे समाज की परंपरा है, लडकी मॉडल थी, एक्ट्रेस थी. दिसंबर तक सब ठीक था, लेकिन 4-5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उसे जान देने पड़ी. ट्विशा एंजायटी पिल्स लेती थी, जो सभी को हो सकती है'. 

सीपीआर देने नीचे लाए, जिससे सीसीटीवी में आ सकें 

वकील की कहा- 'घटना वाले दिन ट्विशा को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर सीपीआर देने लाया गया, ताकि सीसीटीवी में आ सके. उसे तीसरे फ्लोर पर ही सीपीआर क्यों नहीं दिया? पूरे केस में परिस्थित संदिग्ध है, घर पूरी तरह उन्हीं (ससुराल वालों) के कंट्रोल में है. बहुत हीनियस केस है. धाराएं बढ़नी चाहिए, पोस्टमार्ट दोबारा होना चाहिए. इस दौरान द्विशा के वकीलों ने जज को उसकी चैट भी दिखाई'. 

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जमानत नहीं दी जानी चाहिए

वकील ने कहा- 'मामला बहुत गंभीर है, पुलिस और वकीलों पर दबाव है. सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. अभी ये ट्रायल नहीं है, इस आधार पर जमानत याचिका को नहीं सुना जा सकता. जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जो तत्थ्य समर्थ के वकील की ओर से रखे जा रहे हैं वो ट्रायल में रखें'. 

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सेकेंड पोस्टमार्टम दिल्ली या अमेरिका में करा लें 

समर्थ के वकील ने कहा- 'मामले का मीडिया ट्रायल हो रहा है. बेल का विरोध करना गलत है. उन्होंने कहा- सेकेंड पोस्टमार्टम से हमें आपत्ति नहीं है, दिल्ली या अमेरिका कहीं भी करा लें'. 

समर्थ को नहीं मिली अग्रिम जमानत

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दशम अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने ट्विशा के पति समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. ट्विशा शर्मा की व्हाट्सएप चैट में 'आई एम ट्रेप' का जिक्र कोर्ट के इस फैसले का बड़ा आधार बनी. उधर, पुलिस की ओर से समर्थ पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित गया है. उसकी लगातार तलाश की जा रही है. 

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