Indore High Court Strict on Chinese Manja: मध्य प्रदेश के इंदौर में दो महीने के भीतर चाइनीज मांजे से गला कटने के कारण दो लोगों की मौत और 13 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सख्त निर्देश जारी किए. इससे न सिर्फ बेचने और रखने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि अगर, कोई नाबालिग चाइनीज मांजे से पतंग उड़ाते पकड़ा गया, तो उसके माता-पिता भी कानूनन कटघरे में खड़े होंगे. कोर्ट ने साफ कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांजा किसी भी हाल में शहर की छतों और बाजारों में नहीं दिखाई देना चाहिए.
माता पिता पर होगी कार्रवाई
इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि चाइनीज मांजे की बिक्री, स्टॉकिंग और उपयोग पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नाबालिग द्वारा यह जानलेवा मांजा उपयोग करते हुए पाया गया, तो उसके अभिभावकों पर भी बीएनएस 2023 की धारा 106(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी. स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इंदौर पुलिस आयुक्त के साथ-साथ प्रदेश के कई जिलों जैसे भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, धार, खरगोन और रतलाम के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए.
सोशल मीडिया का करें इस्तेमाल
हाईकोर्ट ने कहा कि बाजारों और गोदामों में तत्काल छापेमारी कर चाइनीज मांजे की सप्लाई चेन तोड़ी जाए. साथ ही सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर लोगों को चेतावनी दी जाए कि चाइनीज मांजा न सिर्फ प्रतिबंधित है, बल्कि जानलेवा भी है. इससे लोग इसका उपयोग न करें.