सोनिया गांधी को कब मिली थी भारत की नागरिकता? जानें इसके लिए कहां करना होता है आवेदन

Sonia Gandhi Voter List Row: सोनिया गांधी ने भारत आने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन किया और उन्हें नागरिकता दी गई. हालांकि वोटर लिस्ट में पहले ही नाम जोड़े जाने को लेकर अब उन्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है.

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कैसे मिलती है भारत की नागरिकता

Sonia Gandhi Voter List Row: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली की एक कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, मामला नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने का है. सोनिया गांधी के अलावा राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा है. एक वकील की तरफ से इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अब ये नोटिस जारी किए गए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी कब से भारत में रह रही हैं और उन्होंने किस साल भारत की नागरिकता हासिल की थी. इसके अलावा ये भी जानेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे मिलती है और इसके लिए कहां आवेदन करना होता है. 

सोनिया गांधी कब आईं भारत?

सोनिया गांधी साल 1968 से भारत में रह रही हैं. इसी साल राजीव गांधी से सोनिया की शादी हुई थी और वो इटली छोड़कर भारत रहने लगीं. हालांकि कई सालों तक वो राजनीति से दूर थीं और सिर्फ गांधी परिवार की बहू के तौर पर उन्हें जाना जाता था. इसके बाद कई सालों तक वो बतौर इटली की नागरिक ही भारत में रहीं, क्योंकि नागरिकता पाने के लिए कम से कम 12 साल भारत में रहना जरूरी था. 

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कब मिली नागरिकता?

सोनिया गांधी को 1983 में भारतीय नागरिकता दी गई. इससे पहले उन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया था, जबकि वो इसके लिए 1980-81 में ही योग्य हो चुकी थीं. अब कोर्ट में इसी बात को लेकर याचिका दायर की गई है कि जब 1983 में सोनिया ने भारतीय नागरिकता हासिल की थी तो उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ. हालांकि कांग्रेस नेताओं की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि नागरिकता मिलने से पहले सोनिया ने किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाला.

कैसे मिलती है भारत की नागरिकता?

विदेशी नागिरकता रखने वाले लोगों के लिए नागरिकता पाने का सबसे आसान तरीका नेचरलाइजेशन होता है. इसमें 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो इसके बाद वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.  इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है. ये उन लोगों के लिए है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके थे. इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग नागरिकता ले सकते हैं.

कहां करना होता है आवेदन?

नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत अगर आप नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी के लिए आपको गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाना होगा. इसके अलावा indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. नागरिकता के लिए ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. 

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