Purvanchal Expressway Viral Video: पब्लिक प्लेस पर जैसे स्मोकिंग नहीं की जा सकती है, ठीक उसी तरह कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें करने पर आपको जेल तक हो सकती है. कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें कुछ लोग पब्लिक प्लेस में अश्लीलता की सारी हदें पार कर देते हैं. ये तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जब कोई इन पलों को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे. अब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक कपल के प्राइवेट मोमेंट का वीडियो एक्सप्रेसवे पर लगे एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) में कैद हो गया, जिसके बाद इस सिस्टम को हैंडल करने वाले शख्स ने इस वीडियो को वायरल भी कर दिया. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कार में ऐसी हरकत करने वाले कपल और इस तरह के वीडियो वायरल करने पर क्या सजा मिलती है.
कपल्स को करता था ब्लैकमेल
मामला सामने आने के बाद एक्सप्रेसवे पर एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर आशुतोष विश्वास को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है. इस आरोपी को लेकर कई तरह के खुलासे भी हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि ये ऐसे ही वीडियो निकालकर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करता था. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ब्लैकमेलिंग का पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है.
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कार में ऐसी हरकत करने पर क्या सजा?
कई कपल्स को लगता है कि कार उनका प्राइवेट स्पेस है और इसमें वो किसी भी तरह की हरकत कर सकते हैं. हालांकि कार तब तक ही आपका प्राइवेट स्पेस होती है, जब तक आपके घर की पार्किंग में खड़ी हो. सड़क पर कहीं भी खड़ी या फिर चलती हुई कार में अश्लील हरकत करना कानूनन अपराध है. ये अश्लील गतिविधियों (Obscene Act) में आता है.
होटल में पकड़े जाने पर क्या होगा?
अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर होटल में कोई कपल आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाता है तो क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? ऐसे मामले में पुलिस कपल को गिरफ्तार या परेशान नहीं कर सकती है. अगर दोनों बालिग हैं और अनमैरिड हैं तो वो किसी भी होटल में कमरा लेकर रह सकते हैं और चार दीवारी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे मामले में पुलिस पेरेंट्स को फोन करने या बुलाने की धमकी भी नहीं दे सकती है.
वीडियो वायरल करने की सजा
अब बात करते हैं कि सड़क पर अश्लील हरकत करने वालों का वीडियो बनाने या फिर उसे वायरल करने पर क्या सजा मिलती है? दरअसल ये उनकी निजता के अधिकार के हनन में आता है, ऐसे में बिना इजाजत किसी का भी वीडियो या फोटो लेने पर कार्रवाई हो सकती है. आईट एक्ट 2000 की धारा 67, 67ए और 67बी के मुताबिक किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट शेयर करने या वायरल करने पर 5 से 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.













