झारखंड मंत्रिमंडल ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए विधेयक को दी मंजूरी

राज्य में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर चिकित्सा क्षेत्र की मांग को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
रांची:

झारखंड सरकार ने राज्य के चिकित्सकों एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों और संस्थानों की सुरक्षा के लिए 'चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023' को स्वीकृति दे दी. झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 39 अन्य प्रस्तावों के साथ इस महत्वपूर्ण विधेयक को स्वीकृति दी गई.

राज्य में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर चिकित्सा क्षेत्र की मांग को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी.

गौरतलब है कि इस कानून के लिए एक मार्च को पूरे राज्य के चिकित्साकर्मी हड़ताल पर थे. अब राज्य विधानसभा से इसे पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिससे इसे कानून का रूप दिया जा सके.

मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक को पारित करने पर भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रसन्नता व्यक्त की है.

Featured Video Of The Day
Iran Hijab Protest: ईरान में महिलाएं अगर Dress Code का कानून तोड़ें तो क्यों बरसाए जाते हैं कोड़े?
Topics mentioned in this article