योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट से वापस ली जाएगी जमीन

जौहर ट्रस्ट को दी गई भूमि से संबंधित पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में रामपुर जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. इस समिति ने जांच के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी थी.

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  • योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
  • रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस ली जाएगी
  • सपा सरकार ने 2007 में 100 रुपये सालाना किराए पर दी थी जमीन
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लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. इनमें सबसे अहम निर्णय रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन व भूमि को वापस लेने से संबंधित रहा. योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई.

इस फैसले के तहत जौहर ट्रस्ट द्वारा 30 सालों के लिए सरकार से लीज पर मिली जमीन की शर्तों का पालन नहीं किया गया. ऐसे में योगी सरकार ने ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि सपा सरकार ने 2007 में इस जमीन को जौहर ट्रस्ट को मात्र 100 रुपये सालाना किराए पर दिया था.

4 सदस्यीय जांच समिति की आख्या पर लिया निर्णय 
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ये जमीन 30 सालों के लिए मात्र 100 रुपये वार्षिक की दर से पट्टे पर दिया गया था. अब इस जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है. जौहर ट्रस्ट को दी गई भूमि से संबंधित पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में जिलाधिकारी रामपुर ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. इस समिति ने जांच के बाद शासन को जो आख्या भेजी थी, उस पर विचार करने के बाद भूमि और भवन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है. 41181 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली इस भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार (माध्यमिक शिक्षा विभाग) में निहित किया गया है.

सपा सरकार ने मात्र 100 रुपये वार्षिक रेंट पर दे दी थी जमीन 
2007 में सपा के शासनकाल में रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित जिला विद्यालय निरीक्षक  एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर के कार्यालय को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 30 सालों की अवधि के लिए पट्टे पर दे दिया था. इसके लिए 100 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से पट्टे पर दिए जाने के लिए प्रस्ताव के स्थान पर गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के प्राविधानानुसार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 सालों की अवधि के लिए 100 रुपये वार्षिक रेंट की दर से पट्टे पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.

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