'एजेंडा क्या है?' अहमदाबाद प्लेन क्रैश डिटेल मांगने पर SC ने याचिकाकर्ता को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे पर दायर PIL यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता की मंशा संदिग्ध है. कोर्ट ने कहा, पीड़ित परिवार आगे नहीं आए, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं अभी भी मामले में.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में पिछले साल जून में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

'क्या कोई गहरा एजेंडा है? क्या हम आपकी मंशा नहीं समझते?'

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 'क्या कोई गहरा एजेंडा है? क्या हम आपकी मंशा नहीं समझते? जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, वे याचिका दाखिल नहीं कर रहे, लेकिन आप कर रहे हैं.' यह याचिका सुरेश चंद श्रीवास्तव ने दाखिल की थी, जो आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियर हैं.

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याचिका में क्या मांग थी?

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के ईंधन स्विच को 'रन' से 'कट-ऑफ' किए जाने का सटीक समय सार्वजनिक किया जाए.

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इसके साथ ही उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना से पहले की पूरी घटनाक्रम श्रृंखला को शामिल करने की मांग भी की थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी याचिका

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस याचिका को 'गलत धारणा पर आधारित' बताते हुए खारिज कर चुका है. गौरतलब है कि यह मामला पिछले साल जून में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ा है, जिसकी जांच अभी भी संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है.

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