NEET परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? 10 प्वाइंट में जानें

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NEET UG 2024 : नहीं रुकेगी नीट काउंसलिंग
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट-यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब दाखिल करने को कहा है.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से साफ इनकार कर दिया है.
  2. सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक' (नीट-यूजी) 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब भी मांगा है.
  3. इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है. पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे.
  4. अदालत ने कहा, "ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता. पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे.
  5. एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है. इस पर अदालत ने कहा, "हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे. हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे. तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें."
  6. इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था.
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  8. परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में नीट यूजी परीक्षा में की जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
  9. इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है.
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  11. अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दाखिल याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा.
  12. याचिका में आरोप लगाया गया कि नीट-यूजी 2024 में गड़बड़ी की गई और प्रश्नपत्र लीक होने के कई मामले आए हैं. (भाषा और आईएएनएस इनपुट्स के साथ)
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