अदालत में अरविंद केजरीवाल की बड़ी बातें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ED कस्टडी में तो वह पहले ही थे. अब CBI ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया है. 3 दिन तक वह सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे. जानें पेशी के दौरान उन्होंने कोर्ट में क्या कुछ कहा.
- दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal CBI Arrest) ने करीब एक मिनट तक अपना पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने अपने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि "मीडिया में, सीबीआई की तरफ से यह प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ा दिया है. मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि सिसोदिया या कोई और दोषी है."
- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि सीबीआई इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रही है. वह "अनावश्यक और दुर्भावना से प्रेरित इल्जाम" मुझ पर लगा रही है. इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए. वह चाहते हैं कि सभी अखबारों में हेडलाइन यही हो कि मैने अपना दोष सिसोदिया पर मढ़ दिया. उनका मकसद मामले को सनसनीखेज बनाना है.
- "मैंने कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं, 'आप' निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं. CBI की पूरी प्लानिंग मीडिया में हमें बदनाम करने की है. कृपया रिकॉर्ड में दर्ज करें कि यह सब सीबीआई सूत्रों के माध्यम से मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है."
- अभी तो CBI ने गिरफ्तार किया है. अगले तीन-चार दिन तक ये लोग इसी तरह की चीजें प्लांट करेंगे. इस चीज को भी ऑन रिकॉर्ड लिया जाए कि इसे मीडिया में कैसे प्लांट किया जा रहा है. कैसे बदनाम किया जा रहा है. आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है.
- अरविंद केजरीवाल ने अदालत से CBI रिमांड के दौरान घर का खाना खाने, अपना चश्मा रखने, दवाएं लेने और हर दिन पत्नी और घरवालों से मिलने की इजाजत मांगी.
- अरविंद केजरीवाल ने अदालत में जज से कहा कि मैं सोने से पहले गीता पढ़ता हूं, इसीलिए CBI रिमांड के दौरान मुझे गीता बढ़ने की परमिशन दी जाए. उनकी इस मांक को कोर्ट ने स्वीकर कर उन्हें श्रीमद्भागवत मुहैया कराने का आदेश दिया.
- दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. हालांकि CBI ने उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी थी.
- ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि CBI को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पहले उनको CRPC की धारा का नोटिस देना होता है. हमको भी रिमांड अर्जी का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए. ऐसा न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा.
- शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी. लेकिन 21 जून को जब उनको जेल से बाहर आना था ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी.
- दिल्ली हाई कोर्ट के इस कदम के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर उस आदेश को चुनौती दी. लेकिन CBI की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी अर्जी को वापस ले लिया.
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