पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाला मामला : SC ने HC में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सुनवाई करने से रोका
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. खास बात ये है कि इस मामले में सीबीआई की जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की दो बेंचों द्वारा अलग-अलग फैसला दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है. 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में हमने चार्ज ले लिया है. सीबीआई को भी नोटिस जारी किया या है. साथ ही AG और SG को नोट दाखिल करने की इजाजत दी गई है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि डिवीजन बेंच ने तय प्रक्रिया के तहत हस्तक्षेप नहीं किया. वहीं, पश्चिम बंगाल की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वो राज्य सरकार की रफ से अर्जी दाखिल करेंगे.

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सोमवार को इस अपील पर सुवनाई करेंगे. वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो TMC नेता अभिषेक बनर्जी की तरफ से अर्जी दाखिल करेंगे.  इस मामले में बार बार अभिषेक बनर्जी का नाम लिया जा रहा है जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है. 

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