पश्चिम बंगाल : अदालत ने शाहजहां शेख के भाई और दो अन्य को 5 दिन की CBI हिरासत में भेजा

सीबीआई को संदेह है कि तीनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले का हिस्सा थे और जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के परिसर पर छापा मारने गई थी तब उन्होंने ही भीड़ को हमले के लिए उकसाया था. 

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अदालत ने आलमगीर, सिराजुल मुल्ला और मफीजुल मुल्ला को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया. (प्रतीकात्‍मक)
बारासात (प.बंगाल) :

पश्चिम बंगाल की एक स्थानीय अदालत ने रविवार को राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) के भाई शेख आलमगीर और दो अन्य को पांच दिनों के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि तीनों को पांच जनवरी को संदेशखाली (Sandeshkhali) में शाहजहां के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी की टीम पर हमले के आरोप में सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया था. 

उसने बताया कि बशीरहाट उपमंडलीय अदालत ने आलमगीर, सिराजुल मुल्ला और मफीजुल मुल्ला को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. 

सीबीआई को संदेह है कि तीनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले का हिस्सा थे और जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के परिसर पर छापा मारने गई थी तब उन्होंने ही भीड़ को हमले के लिए उकसाया था. 

एक सूत्र ने बताया कि यह संयोग है कि रविवार को ही सीबीआई के अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में संदेशखाली के सात लोगों को समन जारी किया. 

55 दिन बाद हुई थी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 

कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर संदेशखाली स्थानीय महिलाओं द्वारा शाहजहां शेख और उसके साथियों पर भूमि-हथियाने और यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद से चर्चा में है. शाहजहां मछलीपालन के कारोबार से जुड़ा हुआ है. 

कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पांच जनवरी को शाहजहां शेख के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर हुए हमला के बाद से शेख फरार था. 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां के फरार होने के बाद यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाकर हिंसक प्रदर्शन किया था.

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हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच 

शाहजहां पर लगे आरोपों की जांच पुलिस से राज्य की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) ने अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

अदालत ने 10 मार्च को शाहजहां को चार दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा था. अदालत ने बाद में हिरासत की अवधि आठ दिन और बढ़ा दी और 22 तक सीबीआई के हवाले कर दिया. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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