COVID-19 के मामले बढ़ने पर लेह में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतोष सुखदेव ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, "जिले में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश पाने के लिए एहतियाती कदमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है."

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लेह में पिछले सप्ताह कोविड-19 के 11 मामले सामने आये (प्रतीकात्मक तस्वीर)
लेह/लद्दाख:

कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लेह जिला प्रशासन ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. लेह में पिछले सप्ताह कोविड-19 के 11 मामले सामने आये.

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतोष सुखदेव ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, "जिले में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश पाने के लिए एहतियाती कदमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है."

उन्होंने कहा, "लोगों को कार्यालयों, कार्यस्थलों और सार्वजिनक स्थानों एवं सार्वजनिक परिहवनों में अनिवार्य रूप से मास्क लगाना चाहिए." इस आदेश में लोगों से कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर आपस में दूरी बनाकर भी रखने को कहा गया है.

सुखदेव ने कहा, "आम लोग अनावश्यक भीड़ लगाने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचेंगे. लेह जिले के सभी विभाग-प्रमुखों और उपसंभागीय मजिस्ट्रेट इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे."

उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कठोर निगरानी सुनिश्चित करेंगे और कोविड-19 पर डीडीएमए को रोजाना रिपोर्ट सौंपेंगे.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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