"अब बहुत हो चुका, हम आंख नहीं मूंद सकते": ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली HC केंद्र पर सख्त  

हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि बहुत हो चुका. आठ लोग मर गए हम अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकते. हम केंद्र को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हैं कि दिल्ली को उसके हिस्से की 490 MT ऑक्सीजन की आपूर्ति आज जैसे भी हो सुनिश्चित की जाए.

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दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कोरोनावायरस (Coronavirus) की लहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी (Oxygen Shortage) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को सख्त रुख अपनाया. हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि बहुत हो चुका. आठ लोग मर गए हम अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकते. हम केंद्र को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हैं कि दिल्ली को उसके हिस्से की 490 MT ऑक्सीजन की आपूर्ति आज जैसे भी हो सुनिश्चित की जाए. बता दें कि दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आठ लोगों की मौत हो गई है. इनमें एक डॉक्टर भी शामिल हैं. 

अदालत ने कहा कि दिल्ली एक औद्योगिक राज्य नहीं है. इसके पास क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं हैं. टैंकरों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है. दिल्ली को आवंटन 20 अप्रैल से लागू हुआ है और एक दिन के लिए भी दिल्ली को आवंटित गैस की आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई. अगर आदेश लागू नहीं हुआ तो  हम अवमानना ​​की कार्यवाही जारी करने पर भी विचार कर सकते हैं. इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी. 

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उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बत्रा अस्पताल की घटना पर दुख जताया है. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा, "ये खबर बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायी है. इनकी जान बच सकती थी-समय पर ऑक्सीजन देकर. दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए. अपने लोगों की इस तरह होती मौतें अब और नहीं देखी जाती. दिल्ली को 976 टन ऑक्सीजन चाहिए और कल केवल 312 टन ऑक्सीजन दी गयी. इतनी कम ऑक्सीजन में दिल्ली कैसे सांस ले?"

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वीडियो: हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा- डिमांड से कम हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई

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