ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की एक अदालत में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो इंस्पेक्शन जारी रहेगा. कोर्ट ने इस संबंध में मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने एक और विशेष कमिश्नर को अजय मिश्रा के साथ नियुक्त किया है. अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा. बता दें कि सर्वे पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ था, लेकिन मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद के कारण पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया था.
याचिकाकर्ताओं के वकील ने आज अदालत के बाहर एनडीटीवी को बताया कि सर्वे 17 मई तक पूरा किया जाना है. कोर्ट ने उनकी आपत्ति को खारीज करते हुए एक और अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह की नियुक्ति की है. ये अजय मिश्रा के साथ मिलकर काम करेंगे. अंदर जाने के लिए ताला तोड़कर प्रवेश कराया जाएगा. जो बाधा उत्पन्न करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी. 17 मई तक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है. दोनों पक्ष जाएंगे और कार्रवाई को पूरा जाएगा.
बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी मंदिर विवाद में पांच महिलाओं ने याचिका दायर करके शृंगार गौरी के अंदर पूजा करने की मांग की थी. इन महिलाओं द्वारा दायर की गई याचिका में अदालत से मांग की गई है कि मां शृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिये हर रोज रास्ता खोला जाये.
ये रास्ता साल में एक बार सिर्फ चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन खुलता है. इसके साथ ही मस्जिद में हिन्दू देवी देवता के दूसरे विग्रह भी हैं उनके दर्शन पूजन की अनुमति भी दी जाये. इन महिलाओं ने वहां मौजूद देवी देवताओं की जानकारी उपलब्ध करने के लिये जांच करने की भी मांग की. इसी आधार पर ही ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का काम हो रहा है.
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