यूपी: युवक की आंखें फोड़ने के मामले में तीन भाइयों को सात-सात साल की जेल

अपर जिला जज चंद्र भानु सिंह की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया. 

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अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया (प्रतीकात्‍मक फोटो)
बलिया:

उत्‍तर प्रदेश के बलिया की स्थानीय अदालत ने एक युवक की आंख फोड़ने के 20 साल पुराने मामले में आरोपी तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है. अपर शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार कस्बे में दो जनवरी 2001 को जमशाद अहमद नामक युवक पर जान लेने की नीयत से हमला किया गया. इस दौरान युवक की आंख फोड़ दी गईं. 

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उन्होंने बताया कि युवक के पिता मुहम्मद हासिम की शिकायत पर इस मामले में सहतवार थाना में तीन सगे भाइयों प्रवीण, संजीत व रंजीत के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ. उन्होंने बताया कि अपर जिला जज चंद्र भानु सिंह की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया. सिंह ने बताया कि अदालत ने तीनों भाइयों को सात- सात साल कैद एवं दस- दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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