यूपी-दिल्ली में शराब-बियर से बंपर कमाई, कैसे लाइसेंस लेकर खोल सकते हैं अपनी दुकान?

शराब की दुकान खोलनी हो तो क्या करना होगा. इसके लिए सबसे पहले शराब बेचने का लाइसेंस लेना होता है. अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • शराब की दुकान खोलने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम और प्रक्रियाए हैं
  • यूपी में शराब का लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ई-लॉटरी से लाइसेंस मिलता है
  • यूपी में अब कंपोजिट लाइसेंस मिलता है जिसमें अंग्रेजी शराब, बियर, वाइन एक ही दुकान पर बेची जा सकती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।

शराब का जब भी जिक्र आता है तो कहा जाता है कि थोड़ी-थोड़ी पिया करो, लेकिन शराब के शौकीनों को सब्र कहां. दीवाली पर दिल्ली वाले करीब 600 करोड़ रुपये की शराब गटक गए. यूपी के आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 52,297.08 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था. 

शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ को देखकर कई लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि शराब के धंधे में बंपर कमाई है. ऐसे में सवाल ये है कि अगर शराब की दुकान खोलनी हो तो क्या करना होगा. इसके लिए सबसे पहले शराब बेचने का लाइसेंस लेना होता है. अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं. ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है. 

उत्तर प्रदेश में कैसे लें शराब का लाइसेंस?

अगर आप उत्तर प्रदेश में शराब का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ शर्तों का पालन जरूरी है. यूपी सरकार ने मार्च में नई आबकारी नीति लागू की है. इसके तहत ई-लॉटरी के जरिए लाइसेंस बांटे जाते हैं.  यूपी में लाइसेंस लेने के लिए www.upexcise.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. 

यूपी में शराब की दुकान की कई कैटिगरी हैं. राज्य में पहले अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन की अलग-अलग दुकानें होती थीं, लेकिन अब कंपोजिट लाइसेंस दिया जाता है, जहां एकसाथ ये शराब बेची जा सकती हैं. मॉडल शॉप्स पर शराब बेचने के साथ-साथ बैठकर पीने की भी इजाजत होती है. इसके अलावा देसी शराब और भांग की दुकानों के लिए भी लाइसेंस जारी किए जाते हैं. 

लाइसेंस के आवेदन के लिए उम्र 21 साल से अधिक जरूरी है. कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए. एक व्यक्ति एक आवेदन दे सकता है. आवेदन के लिए पहचान, निवास और बैंक आदि के दस्तावेज, पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न, एफिडेविट और प्रोसेसिंग फीस की रसीद वगैरा लगती है. आवेदन के बाद जिला आबकारी अधिकारी जांच करेंगे और योग्य आवेदनों में से लॉटरी के जरिए लाइसेंस दिया जाएगा. 

दिल्ली में शराब लाइसेंस कैसे मिलता है?

दिल्ली में शराब बेचने के लिए अलग-अलग तरह के लाइसेंस का प्रावधान है. शराब की दुकान खोलने के लिए अलग लाइसेंस लेना होता है. यह लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर को भारतीय और विदेशी शराब की रिटेल बिक्री के लिए दिया जाता है. आवेदन दिल्ली आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर करना होता है. 

Advertisement

आवेदन के लिए कम से कम 25 साल की उम्र, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होना जैसी कई शर्तें हैं. जहां दुकान खोलना चाहते हैं, वहां की स्वामित्व या लीज डीड के अलावा एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग आदि से एनओसी भी लेनी होती हैं. इनके बारे में वेबसाइट से पता किया जा सकता है. दस्तावेजों में पहचान और पते के प्रमाण के अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भी देना होता है. अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही लाइसेंस मिलता है. 

Featured Video Of The Day
Red Fort Blast | Delhi Blast | 'भटका हुआ है', आतंकी उमर पर गरमाई बहस, Sucherit ने खोल दिए धागे!
Topics mentioned in this article