संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई टाल दी और अगली तिथि 10 मार्च तय की. मंगलवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तब मस्जिद कमेटी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की है. इस पर एएसआई के वकील ने आपत्ति का जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा. मस्जिद कमेटी के वकील ने यह भी कहा कि इस अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में मस्जिद परिसर के भीतर एएसआई की निगरानी में साफ सफाई का कार्य चल रहा है. इससे पूर्व, शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रमजान से पहले उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि साफ-सफाई की जा सकती है. कोर्ट के इस फैसले को लेकर जहां हिंदू पक्ष खुश था, वहीं मुस्लिम पक्ष नाराज थे.
उल्लेखनीय है कि मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत मांगी गई थी. इसे लेकर हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट पेश करने को कहा था. एएसआई ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की पेंटिंग स्थिति में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं.
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इसके बाद कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में मस्जिद की सफाई कराने का आदेश दिया था हालांकि, मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में 4 मार्च को फिर से सुनवाई करने की बात कही थी.