यूपी: संभल की जामा मस्जिद की पुताई मामले में सुनवाई टली

संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में आज मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति कोर्ट में दाखिल की. एएसआई ने मस्जिद कमेटी द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा समय.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.
प्रयागराज:

संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई टाल दी और अगली तिथि 10 मार्च तय की. मंगलवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तब मस्जिद कमेटी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की है. इस पर एएसआई के वकील ने आपत्ति का जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा. मस्जिद कमेटी के वकील ने यह भी कहा कि इस अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में मस्जिद परिसर के भीतर एएसआई की निगरानी में साफ सफाई का कार्य चल रहा है. इससे पूर्व, शुक्रवार को  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रमजान से पहले उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि साफ-सफाई की जा सकती है. कोर्ट के इस फैसले को लेकर जहां हिंदू पक्ष खुश था, वहीं मुस्लिम पक्ष नाराज थे.

उल्लेखनीय है कि मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत मांगी गई थी. इसे लेकर हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट पेश करने को कहा था. एएसआई ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की पेंटिंग स्थिति में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं.

ये भी पढ़ें-सागर धनखड़ मर्डर केस: पहलवान सुशील कुमार को मिली जमानत, जून 2021 में हुई थी गिरफ्तारी

इसके बाद कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में मस्जिद की सफाई कराने का आदेश दिया था हालांकि, मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में 4 मार्च को फिर से सुनवाई करने की बात कही थी.

Featured Video Of The Day
जानें Indore कैसे बना स्वच्छता में नंबर-1 | India's Cleanest City | Dettol Banega Swasth India
Topics mentioned in this article