"ये प्रोफेशनल तरीका नहीं" : फ्लाइट में महिला पर पेशाब मामले को लेकर DGCA की Air India को फटकार

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने एअर इंडिया एयरलाइन के टॉप अधिकारियों और फ्लाइट के पायलट, क्रू-मेंबर्स से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है. डीजीसीए ने कहा कि मामले में विमानन कंपनी के जो कर्मी लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
DGCA ने एअर इंडिया के टॉप अधिकारियों और फ्लाइट के पायलट, क्रू-मेंबर्स से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है.
नई दिल्ली:

एअर इंडिया की दो अलग-अलग फ्लाइट में नशे में धुत होकर दो व्यक्तियों के महिला सह-यात्रियों पर पेशाब करने के मामलों को लेकर एविएशन अथॉरिटी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइन को फटकार लगाई है. डीजीसीए ने एअर इंडिया से कहा कि एयरलाइन जिस तरह से इन मामलों से निपट रहा है, वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है. 

दरअसल, न्यूयॉर्क-दिल्ली की फ्लाइट और पेरिस-दिल्ली की फ्लाइट में महिला सहयात्रियों पर पेशाब करने के मामले में एअर इंडिया ने डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपी है. एयरलाइन ने रिपोर्ट में बताया कि महिला यात्री और पुरुष पैसेंजर के बीच बाद में आपसी समझौता हो गया था. जिसके बाद महिला ने पुरुष पैसेंजर पर एक्शन लिए जाने की मांग वापस ले ली थी. इस रिपोर्ट पर डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन का ऐसा रवैया सिस्टम में नाकामी को दर्शाता है.

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने एअर इंडिया एयरलाइन के टॉप अधिकारियों और फ्लाइट के पायलट, क्रू-मेंबर्स से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है. डीजीसीए ने कहा कि मामले में एयरलाइन कंपनी के जो कर्मी लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

इससे पहले एअर इंडिया के एक अधिकारी ने बुधवार को समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया था कि वो मामले की जांच और उचित कार्रवाई के लिए एक इंटर्नल कमिटी बनाई गई है. उन्होंने जानकारी दी कि एयरलाइन के अधिकारी जांच के दौरान पीड़ित यात्री और उनके परिवारके साथ बराबर संपर्क में रहे हैं. 

Advertisement

एअर इंडिया ने गुरुवार को डीजीसीए के 4 जनवरी के नोटिस का जवाब भेजा, जिसमें 26 नवंबर, 2022 की एआई 102 उड़ान में हुई घटना की डिटेल दी गई. बयान में कहा गया है कि बिजनेस क्लास के अज्ञात आरोपी को एअर इंडिया की इंटर्नल कमिटी की रिपोर्ट आने तक 30 दिनों के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. 

Advertisement

एअर इंडिया के जवाब के हवाले से बताया कि समिति ने आवश्यक दस्तावेज हासिल कर लिए हैं और पहली सुनवाई की है. उधर, दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन ने भी मामला दर्ज कर लिया है, जबकि पीड़ित यात्री को फ्लाइट का किराया वापस कर दिया गया है.

Advertisement


एअर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि उसके चालक दल के सदस्यों को 26 नवंबर, 2022 को एआई 102 में सवार एक महिला यात्री से शिकायत मिली थी कि एक पुरुष सह-यात्री ने सीट के पास पेशाब कर उसके कपड़े और बैग गंदे कर दिए थे. चालक दल ने महिला यात्री को उसी श्रेणी में एक अलग सीट पर बैठाया और सूखे कपड़े और चप्पलों का एक सेट दिया. महिला यात्री ने शुरू में अनुरोध किया कि विमान की लैंडिंग के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया क्योंकि संभवतः दोनों पक्षों ने आपस मे मामला सुलझा लिया था.

ये भी पढ़ें:-

अब Air India की पेरिस से दिल्ली आ रही फ्लाइट में शख्स ने महिला यात्री के कंबल पर किया पेशाब

फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले यात्री पर एक्शन, Air India ने 30 दिनों तक 'No Fly List'में डाला

एअर इंडिया सरकार नियंत्रित नहीं; रिट क्षेत्राधिकार में नहीं आती: दिल्ली उच्च न्यायालय

Featured Video Of The Day
Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए अदाणी ग्रुप की पहल, Gautam Adani ने Video किया शेयर