दिल्ली जल बोर्ड ने SC से कहा : पानी में अमोनिया का स्तर अकल्पनीय स्तर पर, अब ट्रीटमेंट संभव नहीं

जल बोर्ड ने कहा है कि पानी का ट्रीटमेंट संभव नहीं है. आज हम पूरी दिल्ली को बंद करने की कगार पर हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा. जल बोर्ड ने दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि शीर्ष अदालत जल विवाद मामले की सुनवाई करे. जल बोर्ड ने कहा है कि अमोनिया का स्तर अकल्पनीय स्तर पर चला गया है और पानी का ट्रीटमेंट संभव नहीं है. आज हम पूरी दिल्ली को बंद करने की कगार पर हैं. हरियाणा अनुपचारित पानी भेज रहा है और दिल्ली में रमज़ान और नवरात्रि जैसे त्योहार के मौके पर दिल्ली में पानी की समस्या है.

साथ ही बोर्ड ने कहा है कि अस्पतालों में  COVID उपचार के कारण पानी की अधिक आवश्यकता है. हरियाणा को दिल्ली में ट्रीटेड पानी छोड़ने के लिए आदेश दें. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हरियाणा ने यमुना में अशोधित प्रदूषणकारी सामग्री के प्रवाह से अमोनिया का स्तर बढ़ने के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. दिल्ली  सरकार ने हरियाणा सरकार और उसके सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के जवाब पर कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया.

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बता दें, कोर्ट ने 26 मार्च को हरियाणा सरकार तथा अन्य को निर्देश दिया था कि दिल्ली को यमुना नदी के जल की आपूर्ति पर यथास्थिति बनाकर रखी जाए. इस तरह कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी को जल की आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए. इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली आप सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से हरियाणा को ये निर्देश देने का अनुरोध किया है कि यमुना में अशोधित प्रदूषणकारी सामग्री और जल का प्रवाह रोका जाए तथा जल संकट से जूझ रही दिल्ली को पर्याप्त जल की आपूर्ति की जाए.

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