अकाउंट्स ब्लॉकिंग मामले में ट्विटर को कर्नाटक HC का झटका, याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक टाली

केंद्र सरकार के अपने पिछले 10 आदेशों में माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 1,474 अकाउंट्स , 175 ट्वीट्स, 256 यूआरएल और एक हैशटैग को ब्लॉक करने के लिए कहा था.

विज्ञापन
Read Time: 20 mins
ट्विटर के दावे के मुताबिक, उसे अपने इन अकाउंट्स को टेकडाउन के बारे में जानकारी देने से भी रोका गया है.
बेंगलुरु:

कर्नाटक हाई कोर्ट ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को केंद्र सरकार के अकाउंट्स ब्लॉकिंग आदेशों के खिलाफ लगाई गई याचिका में कोई राहत नहीं दी है. हाई कोर्ट ने बुधवार को ट्विटर की याचिका की सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने मामले को आगामी तारीख तक स्थगित कर दिया.

दरअसल, ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट्स, अकाउंट्स और यूआरएल को हटाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ट्विटर ने जून 2022 में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि केंद्र को उन ट्विटर हैंडल के मालिकों को नोटिस जारी करने की जरूरत है, जिनके खिलाफ ट्विटर पर अकाउंट ब्लॉकिंग आदेश जारी किए गए हैं. ट्विटर के दावे के मुताबिक, उसे अपने इन अकाउंट्स को टेकडाउन के बारे में जानकारी देने से भी रोका गया है.

ट्विटर इंक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कई ब्लॉकिंग ऑर्डर्स "प्रक्रियात्मक रूप से और प्रावधानों के स्तर पर काफी कमजोर" हैं और "अनुपातिक रूप से शक्ति का अत्‍यधिक प्रदर्शन करते हैं और अनुपातहीन हैं."

Advertisement

याचिका में कहा गया है कि जून में मंत्रालय ने ट्विटर को गैर-अनुपालन के गंभीर परिणामों को बताते हुए एक पत्र दिया, जिसमें ट्विटर के मुख्य अनुपालन अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना शामिल है, और ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की एक सीरीज का पालन करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है. पत्र में कहा गया है ऐसा करने में विफल रहने से ट्विटर अपनी प्रतिरक्षा खो देगा, जैसा कि आईटी एक्ट की धारा 79 (1) के तहत उपलब्ध है.

Advertisement

ट्विटर ने यह भी तर्क दिया है कि जिनके अकाउंट्स को डाउन किया जाना है उन्हें पहले इसके लिए नोटिस दिया जाना चाहिए. इस दौरान ट्विटर ने उन अकाउंट्स, ट्वीट्स और URL की लिस्ट भी प्रस्तुत की है जिन्हें सरकार ने 2 फरवरी, 2021 और 28 फरवरी, 2022 के बीच हटाने के लिए कहा है. बता दें कि केंद्र सरकार के अपने पिछले 10 आदेशों में माइक्रोब्लॉगिंग साइट को 1,474 अकाउंट्स , 175 ट्वीट्स, 256 यूआरएल और एक हैशटैग को ब्लॉक करने के लिए कहा था. 

Advertisement

ये भी पढ़ें:-

ट्विटर ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन की इस दिन से होगी वापसी

एलन मस्क ने ट्वीट कर कर्मचारियों को निकालने के लिए मांगी माफी

Featured Video Of The Day
Top Headlines: Tahawwur Rana Extradition | Heat Waves | Jammu-Kashmir Ruckus over Waqf law
Topics mentioned in this article